Sunday 20 March 2022

न्यायालय ने अमेजन की याचिका पर फ्यूचर से जवाब-तलब किया

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को अमेरिका की ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन की अंतरिम याचिका पर फ्यूचर समूह से जवाब-तलब किया। याचिका में फ्यूचर रिटेल (एफआरएल) के रिलायंस रिटेल के साथ विलय सौदे को लेकर मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देने और एफआरएल की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायाधीश ए एस बोपन्ना और न्यायाधीश हिमा कोहली की पीठ के समक्ष अमेजन ने यह भी आग्रह किया कि न्यायालय ऐसा आदेश दे, जिससे एफआरल की संपत्तियां बनी रहें ताकि अगर वह मध्यस्थता कार्यवाही में जीतता है, तो ये संपत्तियां उसके लिये उपलब्ध रहे। पीठ ने अमेरिकी कंपनी की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं गोपाल सुब्रमण्यम और रंजीत कुमार से कहा, ‘‘हम इस पर 23 मार्च को सुनवाई करेंगे और कुछ आदेश देंगे। इस बीच, आप (फ्यूचर रिटेल लि. और फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लि.) इस बारे में अपना जवाब दें।’’

शुरू में पीठ ने कहा कि अगर अमेजन तत्काल कुछ अंतरिम आदेश चाहती है, तब वह दिल्ली उच्च न्यायालय जा सकती है या मध्यस्थता न्यायाधिकरण से मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने को लेकर राहत का आग्रह कर सकती है। इस पर कंपनी की तरफ से पेश सुब्रमण्यम ने कहा, ‘‘मैं इस न्यायालय के आदेश का इंतजार करूंगा।’’ फ्यूचर रिटेल लि. (एफआरएल) और फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लि. (एफसीपीएल) की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्तिा हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने कहा कि वे मध्यस्थता कार्यवाही के लिये सहमत थे।

साल्वे ने कहा, ‘‘मैं कल इस बात के लिये सहमत था। हमें आगे कार्यवाही की जरूरत नहीं है।’’ अमेजन ने मंगलवार को कहा था कि बातचीत के जरिये निपटान के लिए 10 दिन में सहमति बनाने की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई है। गत तीन मार्च को पीठ ने अमेजन को बातचीत के लिए 10 दिन का वक्त दिया था। पीठ दिल्ली उच्च न्यायालय के पांच जनवरी के आदेश के खिलाफ अमेजन की अपील पर सुनवाई कर रही है। उच्च न्यायालय ने रिलायंस रिटेल के साथ फ्यूचर रिटेल के विलय सौदे पर मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

No comments:

Post a Comment